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'किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं...', नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

ओडिशा के गंजम जिले की विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही, कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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बेटी से रेप के दोषी पिता को उम्रकैद
बेटी से रेप के दोषी पिता को उम्रकैद

ओडिशा के गंजम जिले की एक विशेष पीओसीएसओ कोर्ट ने शुक्रवार को एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और पीओसीएसओ कोर्ट की जज प्रणति पटनायक ने दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

POCSO कोर्ट के जज ने कहा कि अगर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को एक और साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वकील नारायण पांडा ने यह जानकारी दी. दोषी पिता ने 2023 में अपने बेटी को हवस का शिकार बनाया था, बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था.

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कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया

कोर्ट ने साथ ही जिले के लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 10.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "आरोपी नाबालिग पीड़िता का ही पिता है, जो अपनी बेटी की सुरक्षा करने का दायित्व रखने वाला था, लेकिन उसने ही अपने ही बच्चे के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया. ऐसे अपराध के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति या छूट उचित नहीं ठहरती."

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पीड़िता की मां की 2021 में मौत, शख्स की पहली पत्नी से थी बेटी

कोर्ट ने आरोपी को सबसे कड़ी सजा, यानी उम्रकैद सुनाई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी की बेटी है, जिसकी 2021 में मृत्यु हो गई थी. आरोपी को 23 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

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