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विवादित कार्टून मामला: अब SC से भी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को झटका, ठुकराई गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग

कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा RSS और PM मोदी पर बनाए गए विवादित कार्टून के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को विस्तृत सुनवाई करेगा. कोर्ट ने मालवीय को अपने कार्टून पर माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का वक्त दिया है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग को ठुकरा दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट अब मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाए गए विवादित कार्टून के मामले में मंगलवार को विस्तृत सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाली मांग को ठुकरा दिया है. 

अदालत ने हेमंत मालवीय  को अपने कार्टून पर माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का वक्त दिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग को ठुकरा दिया है. वहीं, मालवीय के वकील ने मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले से अवगत कारएंगे.

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय के विवादित कार्टून पर कड़ी आपत्ति जताई गई. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें माफी मांगने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है.

महामारी के दौरान का ये मामला 

मालवीय की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में दलील दी कि ये मामला 2021 में कोविड-19 के दौरान बनाए गए एक कार्टून से संबंधित है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है.

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वृंदा ग्रोवर ने ये भी तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार है और मालवीय के कार्टून को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और विवादित कार्टून बनाते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कई संबंधित फैसलों को नजरअंदाज करते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया.

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