scorecardresearch
 

एक्सक्लूसिवः स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को फंसाने की थी कोशिश... मुंबई पुलिस ने दुष्कर्म मामले में दायर की क्लोजर रिपोर्ट

जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता कारोबारी को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही थी. बता दें कि स्टील कारोबारी के खिलाफ एक अभिनेत्री ने बीएमसी पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.

Advertisement
X
जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष और एमडी सज्जन जिंदल (फाइल फोटो)
जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष और एमडी सज्जन जिंदल (फाइल फोटो)

स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल के खिलाफ दुष्कर्म मामले में नया मोड़ आ गया है. मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि जिंदल के खिलाफ दायर मामला झूठा था. बीकेसी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने शनिवार को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है.

जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता कारोबारी को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही थी. बता दें कि स्टील कारोबारी के खिलाफ एक अभिनेत्री ने बीएमसी पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इंडिया टुडे ने मामले में  बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर बी समरी रिपोर्ट को लेकर खास जानकारी हासिल की है. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्ज मामले की छानबीन में सामने आया कि, शिकायतकर्ता ने घटना होने के काफी टाइम बाद मामले में शिकायत दर्ज करायी थी. इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने कहने के बावजूद मामले में अभी तक कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है. वहीं जांच अधिकारियों के मुताबिक, कई बार कहने के बावजूद कथित तौर पर पीड़िता ने न तो साक्ष्य ही सामने रखे और न ही CRPC 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुईं. इसमें कई बार कोर्ट का समय भी बर्बाद हुआ. जांच से यह भी सामने आया है कि एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 दिसंबर 2021 को आरोपी ने ताज लैंड एंड होटल में उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी. हालांकि होटल से पूछताछ और वहां के गवाहों की गवाही से भी यही निष्कर्ष निकला कि घटना की कथित तारीख वाले दिन आरोपी वहां गया ही नहीं था. FIR में जो भी कुछ दर्ज है, जांच में सामने आया है कि वैसा कुछ हुआ नहीं. 

Advertisement

बी समरी रिपोर्ट में मामले को झूठा बताया गया है साथ ही कारोबारी को फंसाने के उद्देश्य से दर्ज कराया केस करार दिया गया है. इसके साथ ही अपील की गई है कि मामले का संक्षिप्त निर्णय दिया जाए. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement