नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेट एयरवेज मामले के समाधान के लिए आवेदक जालान-कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को 31 जनवरी तक एसबीआई एस्क्रो खाते में 150 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दो दिनों तक मामले की लंबी सुनवाई के बाद यह निर्देश पारित किया.
अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि जेकेसी बैंक गारंटी नहीं देती है, तो कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे. राशि को भारतीय स्टेट बैंक और जेकेसी के बीच एक एस्क्रो खाते में जमा करना होगा. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) को जेट एयरवेज के स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने को चुनौती देने वाली भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर 31 मार्च, 2024 तक फैसला करने का भी निर्देश दिया.
पीठ ने पिछले साल अगस्त के NCLT के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा उसने जेकेसी को 350 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बैंक गारंटी से 150 करोड़ रुपये समायोजित करने की अनुमति दी थी. जेट एयरवेज 2019 में भारी कर्ज का सामना करने के बाद दिवालिया हो गई और बंद हो गई. फिर जेकेसी ने समाधान की प्लानिंग पेश की, जिसे 2021 में मंजूरी मिल गई. कंपनी के पास एसबीआई के 350 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए मई 2013 तक का समय था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. भुगतान न करने के कारण, कंसोर्टियम ने एसबीआई को प्रदर्शन बैंक गारंटी भुनाने से रोकने के लिए एनसीएलएटी से संपर्क किया.