दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है. याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाना चाहिए. ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग जल्द इस ओर कदम बढ़ाए.
चुनाव आयोग की ओर से अदालत में जानकारी दी गई है कि संविधान के तहत चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है.
जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि किसी भी पार्टी में होने वाले आंतरिक चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए. चुनाव आयोग ने इस मसले पर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है, जो गलत है.
याचिकाकर्ता की ओर से मांग रखी गई है कि किसी भी पार्टी में चुनाव कैसे हो रहा है, इसमें पारदर्शिता जरूरी है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए.