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सौरभ भारद्वाज समेत AAP नेताओं को दिल्ली HC के निर्देश, सोशल मीडिया से हटाएं इस नेता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर बहुत सारे आरोप लगाए थे. उन आरोपों का खंडन करते हुए श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.

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दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सहित अन्य को सोशल मीडिया के सभी मंचों से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ मानहानि कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है. 

दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर बहुत सारे आरोप लगाए थे. उन आरोपों का खंडन करते हुए श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी के चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.

श्याम जाजू ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था. भाजपा नेता ने आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे को सीज एंड डिसीस्ट नोटिस भेजा था. बता दें कि जब किसी से गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने की मांग करनी होती है तब उसे सीज एंड डिसीस्ट लेटर भेजा जाता है.

AAP ने लगाए थे गंभीर आरोप

 22 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ने भाजपा नेता पर भ्रष्टाचार, अनौचित्य और अन्य अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया था. आप ने आरोप लगाया था कि श्याम जाजू अपने बेटे संदेश के जरिए आदेश गुप्ता (अप्रैल, 2018 से अप्रैल, 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर) के साथ कथित तौर पर एक कंपनी चला रहे हैं. आप ने आरोप लगाया मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री के बड़ी संख्या में लेन-देन में शामिल है, जिसकी जांच की जा रही है.

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AAP नेताओं ने कहा था कि संदेश जाजू ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय के पते का इस्तेमाल करकर मजबूत सोल्यूशंस प्राइवट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर की है. भाजपा नेता ने सफाई देते हुए कहा, किसी भी सरकारी पते पर कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है और इसलिए 11ए, अशोक रोड का उल्लेख कर कंपनी रजिस्टर करने का आरोप सही नहीं है. कंपनी का पता और जानकारी एमसीए की वेबसाइट पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है.

 

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