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सिग्नल एप पर सर्कुलेट कर रहा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी..., पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

साइबर क्राइम टीम ने तेलंगाना के चेन्नई से वंगा रघुनाथ रेड्डी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. वंगा पर सिग्नल एप के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने का आरोप लगा है.

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सिग्नल एप पर सर्कुलेट कर रहा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गिरफ्तार
सिग्नल एप पर सर्कुलेट कर रहा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, गिरफ्तार

चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेशन की जांच कर रही सिटी साइबर क्राइम टीम ने तेलंगाना के चेन्नई से वंगा रघुनाथ रेड्डी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है.

वेस्ट जोन साइबर क्राइम टीम को चाइल्ड पोर्न के सर्कुलेशन के बाद में अलर्ट मिला था. टीम ने जांच शुरू की तो लीड को ट्रैक करते हुए कथित तौर पर पाया कि कम्युनिकेशन के लिए एक्स ऐप का यूज किया गया था. इसके साथ ही लिंक सिग्नल ऐप पर शेयर और सर्कुलेट किए गए थे. टीम ने साइबर तकनीकों का उपयोग करते हुए पहचान की कि ऐसे वीडियो साझा करने का सोर्स तेलंगाना से था.
 
इसके बाद टीम तेलंगाना पहुंची और पोर्न सर्कुलेशन के आरोप में वंगा रघुनाथ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया. फिर उसे शहर लाया गया और उससे जुड़े अकाउंट्स को डिएक्टिवेट कर दिया गया.साइबर क्राइम की टीम वीडियो के स्रोत और इसमें शामिल बाकी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए जांच कर रही है. कथित तौर पर टीम ने चाइल्ड पोर्न बेचने से संबंधित कई लिंक भी पाए और वीडियो डाउनलोड और कलैक्ट भी किए.

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बता दें कि बीते सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया था. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इस तरह का कंटेंट देखना, प्रकाशित करना या डाउनलोड करना अपराध है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द के स्थान पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' (सीएसईएएम) शब्द रखने के उद्देश्य से POCSO में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को ज्यादा सटीक रूप से दर्शाया जा सके.

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