सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले का निपटारा चार महीने के भीतर करे. ये मामला राजा भैया को जारी समन से जुड़ा है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में रोक लगाई थी. भानवी सिंह ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जो अभी भी निचली अदालत में लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की मेरिट पर कोई बात नहीं की, लेकिन हाईकोर्ट को राजा भैया को जारी किए गए समन से जुड़े मामले पर चार महीने में फैसला करने का निर्देश दिया. इस समन पर हाईकोर्ट ने 2024 में रोक लगाई थी.
दरअसल, भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए दिल्ली की निचली अदालत में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर निचली अदालत ने राजा भैया को समन जारी किया था. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समन पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट का ये फैसला राजा भैया के पक्ष में था, जिसके बाद से ये मामला लंबित चल रहा था.
MP-MLA कोर्ट
भानवी सिंह की ओर से बताया गया कि शुरुआत में ये मामला पारिवारिक अदालत में चल रहा था. पर बाद में हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि ये मामला मौजूदा एमएलए से जुड़ा है, इसीलिए मामले की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में होनी चाहिए. इस बीच मुख्य घरेलू हिंसा की याचिका अभी-भी दिल्ली की निचली अदालत में लंबित है.
इसी कानूनी प्रक्रिया के बीच निचली अदालत ने राजा भैया को समन जारी किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था.