scorecardresearch
 

बाटला हाउस मुठभेड़ मामले दोषी की मौत की सजा रहेगी बरकरार? दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला

निचली अदालत ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को मृत्युदंड तजवीज करते हुए उस पर 11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था. फैसले के बाद निचली अदालत ने हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेज दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बीते 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया था.

Advertisement
X
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच फैसला सुनाएगी. इसी मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे.

साल 2021 में अदालत ने सुनाया था फैसला
निचली अदालत ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को मृत्युदंड तजवीज करते हुए उस पर 11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था. फैसले के बाद निचली अदालत ने हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेज दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बीते 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया था.

आरिज साबित हुआ था दोषी
दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष खान की सामाजिक व्यवहार जांच रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि जेल में उसका आचरण असंतोषजनक है. निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह साबित हुआ है कि आरिज और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं थी.

Advertisement

2008 को हुई थी बाटला हाउस मुठभेड़
दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इसमें इंस्पेक्टर शर्मा 19 सितंबर 2008 को मारे गए थे. सिलसिलेवार बिस्फोट में दिल्ली के 39 लोग मारे गए थे, जबकि 159 घायल हुए थे. शर्मा ने विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश में उस स्थान पर छापा मारा था.

बता दें कि साल 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था. अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था. बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.

इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की गई थी जान
बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी. बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement