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कर्नाटक: 'लव जिहाद न फैले, इसलिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगाएं रोक' , बजरंग दल ने कमिश्नर से की मांग

कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने न्यू ईयर से पहले नए साल के सेलिब्रेशन का विरोध शुरू कर दिया है. विरोध के पीछे संगठन ने तर्क दिया है कि नए साल पर मुस्लिम युवक पब और बार में जाकर लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए न्यू ईयर की शाम होने वाले सेलिब्रेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगाने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने बकायदा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया है. अपने ज्ञापन में बजरंग दल ने कहा है कि नए साल की पूर्व शाम को जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगाया जाए. इस दिन पब और बार भी बंद रखे जाएं.

पुलिस को ज्ञापन देने के बाद बजरंग दल के नेता पुनीत अत्तावर ने कहा कि मुस्लिम युवक बार और पब का इस्तेमाल लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं. इसलिए पब, होटल मालिकों और प्रबंधकों से अनुरोध किया जाता है कि मुस्लिम युवाओं को प्रवेश की अनुमति न दें. अत्तावर ने कहा कि ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसलाम में शराब के साथ-साथ संगीत भी प्रतिबंधित है. बजरंग दल की इस मांग की SDPI के कर्नाटक प्रमुख अब्दुल मजीद ने निंदा की है.  

बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी चल रही है. सूत्रों की मानें तो राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसके चलते बीजेपी विधायक काफी समय से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शींदे सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है.

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हाल ही में 27 मई 2022 को कर्नाटक के उडुपी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया था,  जिसमें एक लड़की ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था. इस मामले में आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पीड़ित लड़की को ब्लैकमेल करता था. बाद में हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर काफी हंगामा किया था.

लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि लव जिहाद कानून के संबंध में विभिन्न राज्यों में मौजूद कानूनों को देखा जा रहा है. उसी के मुताबिक इसे तय और तैयार किया जाएगा. अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून हैं. यूपी में मौजूद कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा विवाह करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है. दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.

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