महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने अपने पति की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती है और असली साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश की है.
दरअसल, 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों की संख्या तीन बताई गई थी.
शहजीन सिद्दीकी ने अपने वकील त्रिवणकुमार कर्णानी के जरिए दायर याचिका में कहा कि पुलिस ने जानबूझकर जांच को गलत दिशा में मोड़ा और दावा किया कि हत्या का आदेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई, अनमोल बिश्नोई ने दिया था.
बिल्डर लॉबी और एक राजनीतिक नेता पर शक
याचिका में दावा किया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिल्डर लॉबी और एक राजनीतिक नेता की साजिश हो सकती है. शहजीन ने कहा, “बाबा सिद्दीकी हमेशा झुग्गीवासियों के हित में काम करते थे, जिससे कई बिल्डर और डेवलपर उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में बाधा मानते थे. इस एंगल की जांच पुलिस ने कभी नहीं की.”
राजनीतिक दबाव का आरोप
याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के राज्य की मौजूदा सरकार से संबंध हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी या SIT द्वारा जांच जरूरी है.
याचिका में बताया गया है कि जुलाई 2024 में बाबा सिद्दीकी को पृथ्वीजीत चव्हाण नाम के व्यक्ति से धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी.
उनके बेटे और तत्कालीन विधायक जीशान सिद्दीकी ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर पिता को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का अनुरोध किया था.
इसके अलावा, अगस्त 2024 में मोहित कंबोज के सहयोगी अशोक मुंद्रा ने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका उल्लेख भी याचिका में है.
पुलिस चार्जशीट और जांच पर सवाल
गौरतलब है कि जनवरी 2025 में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी और अप्रैल में आगे की जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में वह आवेदन वापस ले लिया गया. परिवार ने जून में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से जानकारी मांगी, लेकिन RTI के तहत यह सूचना देने से इनकार कर दिया गया. अगस्त में उन्हें बताया गया कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा है.
26 आरोपियों पर MCOCA के तहत केस
पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की है. सभी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मामला दर्ज है और वे न्यायिक हिरासत में हैं. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई ने गैंग में डर और दबदबा कायम करने के लिए यह साजिश रची थी.