दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर रूह अफजा (Rooh Afza) के नाम से पाकिस्तान में बने शर्बत को बेचने पर रोक लगा दी है. अदालत ने अमेजन पर स्थाई तौर पर रोक लगाई है. अदालत का यह फैसला भारत की हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (भारत) की ओर से दायर याचिका पर दिया है, जिसमें शिकायत की गई थी कि पाकिस्तान में बने शर्बत को रूह अफजा ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है.
बता दें कि रूह अफजा हमदर्द कंपनी का ब्रांड है. हमदर्द 1907 से रूह अफजा ब्रांड के तहत शर्बत बेच रही है. कंपनी इस ब्रांड के तहत हर साल 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करती है.
जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में भी ऐसा पाया गया कि रूह अफजा ब्रांड के तहत कोई शर्बत बेचा जा रहा है, तो इसे अमेजन इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और सूचना प्रोद्यौगिकी नियमों के तहत उस पर भी समान कार्रवाई की जाएगी.
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द दवाखाना ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि गोल्डन लीफ (Golden Leaf) नाम की एक कंपनी अमेजन इंडिया पर रूह अफजा ब्रांड के तहत शर्बत बेच रही है, जबकि ये उत्पाद हमदर्द के नहीं हैं.
याचिका में कहा गया कि रूह अफजा के तहत बेचा जा रहा यह शर्बत पाकिस्तान में बना है और यह लीगल मीटरोलॉजी एक्ट और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अनुरूप नहीं है.
याचिका में कहा गया कि उन्होंने अमेजन के जरिए तीन विक्रेताओं से शर्बत की तीन बोतलें खरीदी थीं और हर बार इन उत्पादों पर लिखा गया था कि इन्हें हमदर्द लेबोरेटरी पाकिस्तान में बनाया गया है.