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'पेशाब कांड' के आरोपी शंकर मिश्रा पर एक्शन, एअर इंडिया ने 4 महीने के लिए किया बैन

एअर इंडिया के सीईओ स्तर की इंटर्नल बैठक में यह फैसला लिया गया. डीजीसीए का कहना है कि एअर इंडिया ने शंकर मिश्रा पर चार महीने का बैन लगाया है. अन्य एयरलाइंस भी मिश्रा पर इसी तरह का बैन लगा सकते हैं. इससे पहले एअर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया था. 

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शंकर मिश्रा
शंकर मिश्रा

पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर चार महीने का बैन लगा दिया गया है.

एअर इंडिया के सीईओ स्तर की इंटर्नल बैठक में यह फैसला लिया गया. डीजीसीए का कहना है कि एअर इंडिया ने शंकर मिश्रा पर चार महीने का बैन लगाया है. अन्य एयरलाइंस भी मिश्रा पर इसी तरह का बैन लगा सकते हैं. इससे पहले एअर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों का बैन लगाया था. 

7 जनवरी को बेंगलुरु से अरेस्ट हुआ था आरोपी

पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु से आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था. घटना के 42 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका था. मुंबई का रहने वाला शंकर लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था. बाद में पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे अरेस्ट किया था.

महिला ने क्रू मेंबर की शिकायत भी की थी

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महिला यात्री ने अपनी शिकायत में लिखा था, “मैं फ्लाइट AI102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्रा के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं. यह मेरी अब तक की सबसे दर्दनाक उड़ान रही है. उड़ान के दौरान, दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, लाइट बंद कर दी गई थी. जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तभी नशे में धुत्त एक यात्री उनकी सीट पर आया और उसने पेशाब कर दी.

दूसरे यात्रियों ने उसे हटाने की कोशिश की फिर भी वह नहीं माना. उन्होंने एआई केबिन क्रू को इस घटना के प्रति असंवेदनशील बताया. उन्होंने कहा कि क्रू ने उन्हें केवल कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पल दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई."

क्या था मामला

26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. तभी विमान के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे नशे में धुत शंकर मिश्रा ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354,294,509,510 के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले में बुधवार को दिल्ली पुलिस ने पीड़ित महिला का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया. पिछले दिनों पुलिस ने कहा था कि महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं.

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