मुंबई में 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे. कोर्ट ने माना कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है.