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'अब मैं जेल जाऊंगा...' 15 दिन की सजा सुनकर कोर्ट में बोले संजय राउत, फिर आई राहत की खबर

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया.

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शिवसेना यूबीटी संजय राउत
शिवसेना यूबीटी संजय राउत

भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई. 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिसे मुआवजे के तौर पर राउत से वसूला जाएगा.

कोर्ट ने सस्पेंड की सजा

राउत को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है. हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शांत बैठे रहे और कहने लगे "अब मैं जेल जाऊंगा."

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हालांकि उनके वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.

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राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. औपचारिकताएं पूरी करने और ₹15,000 का मुचलका भरने के बाद अब राउत कुछ देर में अदालत से बाहर निकल जाएंगे.

मेधा सोमैया ने दायर किया था मानहानि का केस

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे और संजय राउत की याचिका सेशन कोर्ट से खारिज, पूर्व सांसद राहुल शेवाले की मानहानि से जुड़ा मामला

शिकायत में कहा गया था, ‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं. ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं.’ इस मानहानि मामले में राउत को दोषी करार दिया गया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने यह आदेश पारित किया.

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