मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ते हुए मुस्लिम युवक को एक लड़की से प्यार हो गया. उसके परिजन अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, यह सुनने के बाद युवक अपना धर्म छोड़कर हिंदू बन गया और फिर प्रेमिका से शादी कर ली. मगर, जब यह बात प्रेमिका के परिजनों को पता चली, तो वे उसे मुंबई से वापस राजस्थान लेकर आ गए.
अब 22 साल के साहिल चौधरी ने अपनी पत्नी की कस्टडी लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए कहा कि उसकी पत्नी को अदालत में पेश किया जाना चाहिए क्योंकि उसे उसके परिवारवालों ने उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है.
इसके बाद डिवीजन बेंच जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को नया नगर पुलिस (मीरा रोड) को 22 वर्षीय मेनका (बदला हुआ नाम) को 20 जून को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका के मुताबिक साहिल चौधरी पहले फैज अंसारी था. वह मेनका से 2017 में मिला था, जब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे.
लड़की के माता-पिता इंटरकास्ट मैरिज को नहीं थे तैयार
इसके बाद इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया. मगर, मेनका के माता-पिता अंतरजातीय विवाह के लिए सहमत नहीं थे. लिहाजा, साहिल ने हिंदू धर्म अपना लिया. उन्होंने 26 फरवरी 2022 को बांद्रा पूर्व में विश्वेश्वर मंदिर से शादी की. 8 जुलाई 2022 को बीएमसी के साथ शादी पंजीकृत की गई क्योंकि साहिल मुंबई का ही रहने वाला था. याचिका के मुताबिक, शादी के बाद कपल अपने-अपने घर में रहने लगे. इसी साल 8 फरवरी को मेनका अपने मायके में एक चिट्ठी छोड़कर साहिल के पास रहने आ गई थी.
बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने की जांच
बाद में मेनका के पिता ने नया नगर थाने में मेनका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. दंपति को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां मेनका ने 23 फरवरी को लिखित में दिया कि वह अपने पति के साथ रह रही है और गायब नहीं है. याचिकाकर्ता का कहना है कि नया नगर पुलिस अधिकारी ने याचिकाकर्ता को 4 दिनों के लिए लड़की को उसके पिता के साथ भेजने के लिए मजबूर किया.
याचिकाकर्ता का कहना है कि नया नगर पुलिस अधिकारी की बातों पर भरोसा और विश्वास करते हुए याचिकाकर्ता ने मेनका को उसके पिता के साथ भेज दिया. उसे उसके माता-पिता को सौंपने के बाद, दंपति ने आखिरी बार 25 फरवरी को बात की थी. इस दौरान मेनका ने साहिल से कहा था कि वह उसे अपने साथ ले जाए. मेनका ने कहा था "मुझे आने का है, मुझे लेने के लिए आजा." इसके बाद साहिल को पता चला कि उसे उसके घर राजस्थान ले जाया गया है.
लड़की की दोबारा शादी की कोशिश कर रहे परिजन- साहिल
साहिल के वकील शादाब खोपेकर ने अदालत को बताया कि महिला के माता-पिता उसकी दोबारा शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नया नगर पुलिस को मेनका को 20 जून को कोर्ट में पेश करने को कहा है. 18 मार्च 2023 को साहिल को मेनका की ओर से राजस्थान के एक वकील का कानूनी नोटिस मिला. इसमें कहा गया था कि यह शादी शून्य है क्योंकि साहिल द्वारा हिंदू धर्म अपनाने के लिए उचित रस्मों का पालन नहीं किया गया था. मैरिज सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए बीएमसी को लीगल नोटिस भी भेजा गया था.