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चंद्रपुर: पैसों को लेकर छोटे बेटे की हत्या, बड़े बेटे को बचाने के लिए मां-बाप ने दिया साथ

चंद्रपुर के विसापुर गांव में शराब और पैसों के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. माता-पिता ने भी बेटे का साथ देते हुए शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर हादसा दिखाने की कोशिश की. रेलवे कर्मचारी की सतर्कता से मामला खुल गया और तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं.

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बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर (File Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
बड़े भाई ने किया छोटे भाई का मर्डर (File Photo: Vikas Rajurkar/ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बल्लारपुर तहसील के विसापुर गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में माता-पिता ने भी बड़े बेटे का साथ दिया और हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की.

पुलिस के अनुसार, मृतक गणेश विश्वनाथ भोयर उम्र 25 अपने परिवार के साथ इंदिरा नगर, विसापुर में रहता था. गणेश को शराब की लत थी और वह अक्सर पैसों को लेकर घर में झगड़ा करता था. हाल ही में मां के पुश्तैनी मकान के बिकने के बाद उन्हें सात लाख रुपये मिले थे. गणेश अपने हिस्से के पैसों की मांग को लेकर लगातार विवाद कर रहा था. परिवार को डर था कि वह यह रकम शराब में खर्च कर देगा.

माता-पिता ने मिलकर हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश

बुधवार रात करीब 9.45 बजे पैसों को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ. बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में बड़े भाई गुरुदास विश्वनाथ भोयर उम्र 27 ने लोहे के भारी औजार से गणेश के सिर पर वार कर दिया. इस हमले में गणेश की मौके पर ही मौत हो गई. उस समय पड़ोसियों को किसी तरह की भनक नहीं लगी.

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घटना के बाद माता-पिता ने यह सोचकर बड़े बेटे का साथ दिया कि छोटा बेटा तो जा चुका है, कम से कम बड़ा बेटा बच जाए. रात 12 से 1 बजे के बीच तीनों ने मिलकर शव को रस्सी से बांधकर गोंदिया–बल्लारपुर रेलवे लाइन तक घसीटा और रेलवे ट्रैक पर रख दिया, ताकि मामला ट्रेन हादसा लगे.

रेलवे कर्मचारी की सतर्कता से खुला पूरा मामला

लेकिन रेलवे गश्त पर मौजूद कर्मचारी दामाजी नरोटे ने संदिग्ध हरकत देख ली और तुरंत सूचना दी. जांच में घर से खून के निशान साफ करने की कोशिश भी सामने आई. पुलिस ने गुरुदास, पिता विश्वनाथ भोयर उम्र 71 और मां कौशल्या भोयर उम्र 55 को हिरासत में लिया है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 103, 201 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.

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