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बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, 31 जनवरी तक नहीं हो सकेगी तोड़फोड़

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बेदखली, निर्वासन और तोड़फोड़ पर रोक के अपने सभी अंतरिम आदेशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. पहले यह रोक 22 दिसंबर तक के लिए थी.

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बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • बेंच ने अपना अंतरिम आदेश बढ़ाया
  • पहले 22 दिसंबर तक यह रोक थी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बुधवार को बेदखली, निर्वासन और तोड़फोड़ पर रोक के अपने सभी अंतरिम आदेशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली चार जजों वाली बेंच ने कहा कि किसी भी बेदखली, निर्वासन और तोड़फोड़ को 31 जनवरी के बाद ही किया जा सकेगा. हालांकि किसी सक्षम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा सकेगी.

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इससे पहले सितंबर में कोरोना महामारी को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेदखली, निर्वासन और विध्वंस को लेकर राज्य की अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों पर 22 दिसंबर तक रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश के जरिए महाराष्ट्र और गोवा में 22 दिसंबर तक यह रोक लगाई गई थी.

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