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मुंबई में 17 सितंबर को मीट बिक्री पर रोक बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मांस की ब्रिकी पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर ही रोक लगा दी है. हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश सिर्फ 17 सितंबर के लिए दिया है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मांस की ब्रिकी पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर ही रोक लगा दी है. हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश सिर्फ 17 सितंबर के लिए दिया है. लेकिन कोर्ट ने जानवरों को मारने के मामले में दखल देने से मना कर दिया.

यानी मुंबई में अब 17 सितंबर को मांस बिक तो सकता है, लेकिन मांस बेचने वालों को उस दिन किसी जानवर की हत्या करने की अनुमति नहीं होगी. यानी बूचड़खानों में पशुओं को मारने पर रोक जारी रहेगी.

कोर्ट ने इस आधार पर दी अनुमति
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि दो दिन के लिए मांस बिक्री पर रोक का आदेश तब की सरकार ने 2004 में भी जारी किया था. लेकिन यह कभी पूरी तरह लागू हो ही नहीं पाया. हाईकोर्ट बॉम्बे मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

सरकार ने लगाई थी दो दिन की रोक
महाराष्ट्र सरकार ने जैन समुदाय के धार्मिक उत्सव पर्यूषण पर्व के दौरान पहले चार दिन तक मांस की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में घटाकर दो दिन 10 और 17 सितंबर कर दिया था.

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कोर्ट ने पूछा था, क्या घर में घुसकर रोकेगी पुलिस
हाई कोर्ट ने शनिवार को ही सरकार से पूछा था कि आप मांस की बिक्री पर रोक कैसे लगा सकते हैं. क्या पुलिस और निगम के अधिकारी घरों में घुसकर कहेंगे कि आप मांस नहीं खा सकते? आप मुंबई जैसे आधुनिक शहर में यह फार्मूला लागू नहीं कर सकते.

 

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