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MP में लागू हुआ ओबीसी आरक्षण, इन 3 विभागों में अभी नहीं बढ़ेगा रिजर्वेशन

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. जिन भर्ती परीक्षाओं पर हाइकोर्ट ने रोक लगाई है उन परीक्षाओं में ये आरक्षण लागू नहीं होगा.

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मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हाईकोर्ट की रोक वाले विभागों में अभी नहीं होगा लागू
  • हाईकोर्ट में 20 सितंबर को होनी है मामले की सुनवाई

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के मसले पर घिरी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया. शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती और परीक्षा में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है. जिन परीक्षाओं का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, फिलहाल उन परीक्षाओं को लेकर 27 फीसदी आरक्षण पर रोक जारी रहेगी. 

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर की देर शाम इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. आदेश में कहा गया है कि जिन भर्ती परीक्षाओं पर हाइकोर्ट ने रोक लगाई है उन परीक्षाओं में ये आरक्षण लागू नहीं होगा. गौरतलब है कि फिलहाल चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

याचिका दायर होने के बाद इन परीक्षाओं को लेकर हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसकी वजह से इन भर्तियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव की हाइकोर्ट में दी गई दलील को आधार बनाते हुए आदेश जारी किया है. बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा था कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है.

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एडवोकेट जनरल ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने सिर्फ छह प्रकरण में ही रोक लगाई है. दूसरे मामलों में सरकार फैसला लेने के लिए आजाद है. बता दें कि मार्च 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. लेकिन इसके बाद हाइकोर्ट ने इसपर स्टे लगा दिया था. फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

 

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