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MP: विधानसभा सत्र पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा, कैसे पेश होगा लव जिहाद बिल?

एमएलए रेस्ट हाउस में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से अब सवाल उठ रहा है कि विधानसभा सत्र के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से भोपाल पहुंचने वाले विधायक कहां रुकेंगे? क्योंकि यहां रुकना उन्हें भी संक्रमित कर सकता है.

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विधानसभा सत्र पर कोरोना इफेक्ट (फाइल फोटो)
विधानसभा सत्र पर कोरोना इफेक्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • विधानसभा सत्र पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा
  • सभी कर्मचारियों का कराया जा रहा है कोविड टेस्ट

मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, सत्र शुरू होने से पहले नियम के अनुसार विधानसभा के सभी कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं. एक दिन पहले करवाये गए टेस्ट के नतीजे आने पर विधानसभा के कामकाज से जुड़े और एमएलए रेस्ट हाउस को मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

एमएलए रेस्ट हाउस में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से अब सवाल उठ रहा है कि विधानसभा सत्र के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से भोपाल पहुंचने वाले विधायक कहां रुकेंगे? क्योंकि यहां रुकना उन्हें भी संक्रमित कर सकता है.

इसके अलावा शनिवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने सोमवार से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सदन में सदस्यों की उपस्थिति, बैठक व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में हिस्सा लेने की व्यवस्था, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की जाएगी.

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MP में आया लव जिहाद के खिलाफ कानून

मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश किया जाना है.

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नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि प्रदेश में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लोभ, लालच, प्रलोभन, धोखा देकर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा. यदि ऐसा किया गया तो प्रस्तावित कानून में 10 साल की सजा और ₹50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. किसी को दबाकर, प्रलोभन देकर, अंधेरे में रखकर धर्मांतरण करवाना मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब नाबालिगों का धर्म परिवर्तन और विवाह कराने के मामले सामने आ चुके हैं.

 
 

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