scorecardresearch
 

कर्नाटक के बाद एमपी में भी हिजाब पर सियासत, मंत्री बोले- केवल ड्रेस में आएं स्कूल, घर में पहनें हिजाब

कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है. स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मेरा मानना है लोग अपने घर में हिजाब पहने, बाजार में पहने उससे मेरा कोई लेना देना नहीं लेकिन स्कूल में सिर्फ स्कूल ड्रेस में आएं.

Advertisement
X
स्कूल में बच्चियों के हिजाब पहने पर बवाल (फाइल फोटो-PTI)
स्कूल में बच्चियों के हिजाब पहने पर बवाल (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मंत्री बोले- घर में हिजाब पहने, स्कूल में नहीं
  • MP में नया स्कूल ड्रेस लागू होगा

कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर सियासत शुरू हो गई है. राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फरमान जारी किया है कि स्कूल में बच्चियां सिर्फ ड्रेस में आएं, घर पर हिजाब पहने. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार स्कूलों के लिए नए ड्रेस कोड पर विचार कर रही है. नए शिक्षण सत्र से स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू हो जाएगा

मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कर्नाटक में इसको अनावश्यक रूप दिया गया है, जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो इसका मतलब स्कूल में हम कुछ सीखने को भेजते हैं, विवाद के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर के एक प्रकार का परंपरागत रूढ़िता को जोड़ने का काम काम किया है वह ठीक नहीं है. 

स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आज के समाज में इस प्रकार का बंधन हर जगह पर रखना ठीक नहीं है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको स्वयं को अपने समाज का आकलन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग नीतिगत फैसले के तहत काम करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा.

स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मेरा मानना है लोग अपने घर में हिजाब पहने, बाजार में पहने उससे मेरा कोई लेना देना नहीं लेकिन स्कूल में सिर्फ स्कूल ड्रेस में आएं.

Advertisement

कैसे शुरू हुआ हिजाब पर विवाद

ये सारा विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. विवाद इस बात को लेकर था कि प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी बवाल शुरू हो गया था.

हाल ही में शिमोगा में भी कॉलेज के अंदर हिजाब विवाद को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला था. पुलिस को आकर मामले को शांत करना पड़ा था. इन सबके बीच कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले ही Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य हो गया है.

सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है. इस पर मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहन पढ़ाई करती आ रही हैं, पहले कभी इस पर कोई विवाद नहीं था. हिजाब का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट भी पहुंचा.

इस पर आज सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वे भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं. कोर्ट ने बकायदा कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस आधार पर आगे की सुनवाई की. अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement