मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान निजी एम्बुलेंस चालकों की तरफ से मनमाफिक किराया वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंसों का किराया निर्धारित कर दिया है. राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि 'ए.एल.एस. एम्बुलेंस और बी.एल.एस. एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर दरें निर्धारित की गई हैं. परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्राइवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया गया है. निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
इसके तहत अब शहरी इलाकों में ए.एल.एस एम्बुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 25 रुपए निर्धारित किए गए हैं. वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए पहले 20 किलोमीटर का किराया 800 रुपए और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है.
वहीं बी.एल.एस एम्बुलेंस के लिए शहरी इलाकों में पहले 10 किलोमीटर 250 रुपए और उसके बाद 25 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है तो ग्रामीण इलाकों के लिए पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और इसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपए किराया निर्धारित किया गया है.
ज्यादा किराया वसूली की शिकायत कैसे करें
राज्य शासन ने किराए को लेकर आदेश तो जारी किए हैं, लेकिन ज्यादा किराया वसूली की शिकायत कहां करें इसका जिक्र नहीं है. इस बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस थानों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई पीड़ित ज्यादा किराए की वसूली के बाबत शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए. और तुरंत कार्रवाई की जाए. पीड़ित व्यक्ति डायल 100 पर कॉल कर के भी अपनी समस्या बता सकते हैं.