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झारखंड: अब SDO लेवल के अधिकारी नहीं कर सकेंगे वाहनों की चेकिंग, जारी हुआ आदेश

झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एसडीओ को दिए गए यह अधिकार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

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प्रतीकात्मक चित्र (फाइल फोटो-PTI)
प्रतीकात्मक चित्र (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • वाहन चेकिंग नहीं कर सकेंगे SDO स्तर के अधिकारी
  • अपने ही काम का रहता है इनपर भार
  • परिवहन विभाग के नियंत्रण में भी नही आते हैं

झारखंड में अब एसडीओ स्तर के अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की जांच और टैक्स वसूली नहीं कर पाएंगे. राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एसडीओ को दिए गए यह अधिकार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

विभाग की अधिसूचना 18.07.2018 और गजट संख्या 685, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से कुल 45 एसडीओ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत वाहन जांच और राजस्व वसूली की शक्ति प्रदान की गई थीं.

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इस आदेश को लेकर यह बताया गया है कि एसडीओ का नियंत्रण, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके कारण परिवहन विभाग की ओर से एसडीओ स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता, साथ ही एसडीओ स्तर के अफसरों के पास अधिक कार्य रहने के कारण वाहन चेकिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य में उनके द्वारा रूचि नहीं लेने की संभावना बनी रहती है.

परिवहन विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि एसडीओ की ओर से निष्पादित कर्तव्यों और राजस्व संग्रह का अनुपात संतोषप्रद नहीं है. इसी को देखते हुए 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदान की गई शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. एसडीओ के पास से इस अधिकार को वापस लिए जाने के बाद से वाहन चेकिंग अभियान पर भी असर पड़ सकता है.

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