रुबैया सईद किडनैपिंग केस में स्पेशल TADA कोर्ट ने CBI को बड़ा कानूनी झटका दिया है. कोर्ट ने शफात अहमद शांगलू की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी की कस्टडी अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चार्जशीट में शांगलू का कोई उल्लेख नहीं है. इस फैसले के बाद शांगलू ने खुद को निर्दोष बताया है.