दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी नेता और नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर रशीद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दे दी है. इस दौरान रशीद के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को 5 जुलाई को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए हिरासत पैरोल की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कस्टडी पैरोल की अनुमति दो घंटे पैरोल या शपथ की कार्यवाही के पूरे होने तक दी है.
इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
इंजीनियर रशीद की ओर से किए गए अनुरोध पर, अदालत ने उनके पति/पत्नी और बच्चों को पहचान पत्र दिखाने पर शपथ लेने और सदस्यता लेने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है.
इंजीनियर रशीद को पैरोल अवधि के दौरान फोन इस्तेमाल न करने और अधिकारियों के अलावा किसी से बातचीत न करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह (इंजीनियर रशीद) किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे. साथ ही परिवार को समारोह की तस्वीरें लेने या उन्हें कहीं भी पोस्ट करने की मंजूरी नहीं होगी.
NIA ने भी दे दी मंजूरी
वहीं, एनआईए ने पहले राशिद इंजीनियर को 5 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने के लिए अपनी सहमति दी थी. एनआईए ने कहा था कि शपथ की मंजूरी कुछ शर्तों पर निर्भर है, जिसमें मीडिया से बातचीत न करना भी शामिल है. राशिद इंजीनियर ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग की थी.
आपको बता दें कि इंजीनियर राशीद ने लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला सीट से जीत हासिल की थी. उन्होंने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है. इंजीनियर रशीद साल 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.