हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन 20, 23 और 25 सितंबर को पड़ने वाली छुट्टियों वाले दिन भी भर सकते हैं.
मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगड ने कहा कि उम्मीदवार 20, 23 और 25 सितंबर को नामांकन भर सकते हैं क्योंकि Negotiable Instrumental Act के तहत सार्वजनिक अवकाश नहीं हैं.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 21 सितंबर (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश के कारण उस दिन कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा.