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गुरुग्राम पुलिस ने जब्त की 26 बकाया चालानों वाली मोटरसाइकिल, भरना पड़ेगा 1.05 लाख का जुर्माना

गुरुग्राम पुलिस ने 26 बकाया चालानों वाली एक मोटरसाइकिल जब्त की है. बाइक सवार ने नंबर प्लेट नियमों का उल्लंघन किया और बाइक का बीमा नहीं कराया था. कुल जुर्माना 1.05 लाख रुपये है. पुलिस ने एमवी एक्ट की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई की और चालक को हिरासत में लिया.

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पुलिस ने बाइक सवार को भी हिरासत में लिया था. (Photo: PTI)
पुलिस ने बाइक सवार को भी हिरासत में लिया था. (Photo: PTI)

गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेने वाले मनचलों की लगाम कसने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. गुरुवार को पुलिस ने सेक्टर 4/7 चौक के पास एक मोटरसाइकिल को जब्त किया. इस बाइक पर कुल 26 चालान बकाया थे.
ट्रैफिक पुलिस बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहा है. ये कार्रवाई इसी क्रैकडाउन का हिस्सा है. 26 चालानों के लिए बाइक वाले को 1.05 लाख रुपये का हर्जाना भरना होगा. पिछले दो महीनों में ये इस तरह की चौथी बड़ी जब्ती है. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के कई नियमों का उल्लंघन किया था. बाइक सवार की गलतियां मैनुअल चेकिंग के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई थीं. 

पुलिस टीम सेक्टर 4/7 चौक पर गाड़ियों की जांच कर रही थी. इसी दौरान हीरो स्प्लेंडर बाइक को रोका गया। जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया, तो पता चला कि इस अकेली बाइक पर 26 पुराने चालान बकाया हैं. बाइक पर जो चालान थे, उनमें दो बड़ी गलतियां थीं. पहली, बाइक पर निर्धारित पैटर्न वाली नंबर प्लेट नहीं लगी थी. दूसरी, बाइक का बीमा नहीं कराया गया था. इन सभी छोटे-बड़े चालान को मिलाकर जुर्माने की रकम 1,05,000 रुपये हो गई.

चालान नही भरने पर होगी सख्त कार्रवाई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एमवी एक्ट की धारा 167(8) के तहत बाइक को जब्त किया गया है. नियम के हिसाब से अगर चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर नहीं भरा जाता, तो वाहन जब्त किया जा सकता है. पुलिस ने चालक को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया.

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अब यह वाहन तभी छोड़ा जाएगा जब मालिक सभी बकाया चालानों का भुगतान कर देगा. एक वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ने कहा, 'चालकों को 90 दिनों के भीतर अपने चालान भरने चाहिए. जो लोग समय पर जुर्माना नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वाहन जब्त किए जाएंगे.'

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