सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आप की याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया किया है. दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में जल बोर्ड पर राजधानी में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाले संस्थान को भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है.
दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है. पीठ ने इस नोटिस में धनराशि के बारे में जानकारी मांगी है. साथ ही उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को हल करने की जरूरत है. अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.
'नौकरशाह नहीं सुनते हमारी'
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि नौकरशाह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं. डीजेबी को अभी भी 1927 करोड़ रुपये दिए जाने हैं. दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि विभाग के संबंधित मंत्री ने फाइनेंस सचिव को छह बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी तक पूरा फंड जारी नहीं किया गया है.
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पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी किया था नोटिस
इससे पहले शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को आप सरकारी की याचिका पर दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस) को नोटिस जारी किया था और यह आरोप लगाया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड बकाया रुपये को जारी नहीं कर रहा था.
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क्या है मामला
बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नौकरशाही और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार से जुड़े इस मुद्दे पर 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 3 हजार करोड़ रुपये रिलीज नहीं किए जाने का आरोप लगाया था. वहीं, सीजेआई ने आप सरकार को आश्वासन दिया था कि वह 31 मार्च को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं.