यस बैंक केस में गिरफ्तार किए गए राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग दो करोड़ रुपये में खरीदी थी. इसकी जांच कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यह याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यस बैंक से जुड़े मामले में जो निचली अदालत सुनवाई कर रही है, अपनी अर्जी वे उस अदालत में दायर कर सकते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही, लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जा रहा है. गौरतलब है कि अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान नाम के एक एनजीओ ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और यस बैंक के संस्थापक और फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद राणा कपूर के बीच 2 करोड़ रुपये की कथित एक डील को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने 2010 में एक पेंटिंग को प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से राणा कपूर को 2 करोड़ रुपये में बेचे जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गृह मंत्रालय से कराने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि 1 मई 2010 को मिलिंद देवड़ा ने एक पत्र राणा कपूर को लिखा था, जिसमें प्रियंका गांधी से एक पेंटिंग खरीदने के लिए कहा गया था.
याचिका में कहा गया है कि उसके बाद 3 जून 2010 को प्रियंका गांधी की तरफ से राणा कपूर को पत्र लिखा गया, जिसमें 2 करोड़ रुपये चेक के माध्यम से प्राप्त होने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में राणा कपूर के साथ-साथ प्रियंका गांधी और मिलिंद देवड़ा को भी सह अभियुक्त बनाकर जांच एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए.
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याचिका लगाने वाले एनजीओ का कहना है कि उसने 12 जनवरी 2020 को इस मामले में सीबीआई, ईडी और गृह मंत्रालय को राणा कपूर, प्रियंका गांधी वाड्रा और मिलिंद देवड़ा के खिलाफ शिकायत दी थी. याचिका में कहा गया है कि इस पेंटिंग की प्रोपराइटरशिप कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जानबूझकर इसे राणा कपूर को बेच दिया. यह गैरकानूनी था. याचिका में दावा किया गया है कि यह पेंटिंग पूर्व प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी ने खरीदी थी.
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याचिका में सवाल उठाया गया था कि क्या सार्वजनिक धन और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपये की इस डील को अंजाम दिया या फिर उनकी कंपनी या खुद उनके पैसे से ये डील की गई. कोर्ट इसकी जांच कराए.
याचिका में कोर्ट से यह भी मांग की गई थी कि पीएमओ से इस बात की जानकारी मांगी जाए कि क्या एमएफ हुसैन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई इस तस्वीर का कोई रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है या नहीं. और क्या इस पेंटिंग को प्रियंका गांधी किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने का अधिकार रखती थीं. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका को वह सुनवाई योग्य नहीं मानता.