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हेमंत सोरेन को SC से राहत नहीं, अंतरिम जमानत अर्जी पर अब मंगलवार को होगी सुनवाई

हेमंत सोरेन ने इस केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग भी की है. सोरेन ने केजरीवाल की तरह ही अंतरिम जमानत की मांग की है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें.

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पूर्व CM हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)
पूर्व CM हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत (फाइल फोटो)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राहत नहीं मिली. अब मंगलवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगें. 

ग्रीष्म कालीन अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. संभवत: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आएगा क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि हम दोनों में से एक जज उस पीठ में रहेंगे.

कोर्ट ने ईडी से पूछा- आपका क्या रुख है?

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से कहा कि यह अर्जी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए है. आपका रुख क्या है? राजू ने इस पर आपत्ति जताई. सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 20 और 25 मई को मतदान है.

जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से जमीन पर कब्जे के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि कभी उस पर कब्जा नहीं रहा. हेमंत सोरेन ने इस केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग भी की है. सोरेन ने केजरीवाल की तरह ही अंतरिम जमानत की मांग की है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें.

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मंगलवार को होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था. ईडी की तरफ से ASG एस वी राजू ने सोरेन को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव घोषित होने से काफी पहले गिरफ्तारी हुई थी. 

सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जमीन घोटाले का आरोप कुछ लोगों के बयान के आधार पर लगाया गया है जबकि जमीन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है. अब ईडी सोमवार तक जवाब दाखिल करेगी और मंगलवार को अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी.

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