scorecardresearch
 

1984 सिख दंगा केस में सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा, पहले पूरे डाक्यूमेंट्स आने चाहिए

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. कोर्ट ने कहा, चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आने चाहिए. जज ने कहा कि पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है. सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है.

Advertisement
X
सीबीआई ने पिछले महीने जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है. (फाइल फोटो)
सीबीआई ने पिछले महीने जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है. (फाइल फोटो)

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और शुक्रवार को सुनवाई की है. कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाएगा. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. अब मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होगी.

बता दें कि जगदीश टाइटलर पर कथित तौर पर दिल्ली के पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है. घटना में गुरुद्वारा जल गया था और तीन सिखों की मौत हो गई थी. यह मामला 1 नवंबर, 1984 का है. जगदीश टाइटलर तब सांसद थे. उन्हें चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है. सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

'संज्ञान लेने के लिए दस्तावेजों की जरूरत'

कोर्ट ने शुक्रवार को चार्जशीट को संज्ञान में लिया और कहा, मैंने फाइल पढ़ ली है. दो बातें महत्वपूर्ण हैं. पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है. पहला चालान 2007 में दायर किया गया था, जो आरोपी के खिलाफ मामला बंद था. मेरे पास तो एफआईआर भी नहीं है. इसलिए मुझे संज्ञान लेने से पहले उन दस्तावेजों की जरूरत होगी. मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब करूंगा.

Advertisement

जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप, सिख दंगा केस में CBI ने दायर की चार्जशीट

'एफएसएल रिपोर्ट भी आनी है'

कोर्ट ने कहा, मुझे पहले चालान और पहली सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की जरूरत होगी. 2007 से 2014 तक की क्लोजर रिपोर्ट मेरे पास नहीं हैं और मुझे उसकी आवश्यकता होगी. कोर्ट का कहना है कि ऑडियो सुपर इंपोजिशन आदि के संबंध में रिपोर्ट का इंतजार है. मैं केस फाइलों के साथ-साथ रिकॉर्ड भी तलब करूंगा. रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को बुलाऊंगा.

6 जुलाई तक सुनवाई स्थगित

वहीं, शिकायतकर्ताओं के वकील ने एफएसएल रिपोर्ट में तेजी लाए जाने की मांग की. कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है कि FSL रिपोर्ट की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जाए. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने कहा, सभी रिकॉर्ड देखे बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. अदालत का कहना है कि एफआईआर समेत 2007-2014 के रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं हैं. अदालत मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड तलब करेगी.

MCD चुनाव: जगदीश टाइटलर बने कांग्रेस के चुनाव समिति के सदस्य, बीजेपी ने बताया सिख विरोधी फैसला

 

Advertisement
Advertisement