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EC ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश, केजरीवाल ने की थी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

प्रवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली जिले की महिला मतदाताओं को 1100 रुपये नकद बांटने और जॉब कैंप लगाने के आरोपों के संबंध में एटीआर दायर की गई है. बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.

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प्रवेश वर्मा (फाइल फोटो)
प्रवेश वर्मा (फाइल फोटो)

दिल्ली चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर कार्रवाई की है. नई दिल्ली AERO ने तिलक मार्ग के एसएचओ और दिल्ली पुलिस के IFSO जॉइंट सीपी को प्रवेश वर्मा द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के दावों की जांच करने, आरपी अधिनियम की धारा 127ए और बीएनएस के तहत उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा है.

अधिकारी ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि 15 जनवरी, 2025 को प्रवेश वर्मा द्वारा कोई जॉब कैंप आयोजित न किया जाए. डीईओ, नई दिल्ली ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष एटीआर (Action Taken Report) दायर की है. 

पैसे बांटने और जॉब कैंप लगाने के आरोप

प्रवेश वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली जिले की महिला मतदाताओं को 1100 रुपये नकद बांटने और जॉब कैंप लगाने के आरोपों के संबंध में एटीआर दायर की गई है. बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.

AAP ने लगाए आचार संहिता उल्लंघन के आरोप

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शिकायत में प्रवेश वर्मा पर 'हर घर नौकरी' अभियान शुरू करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर अभियान सामग्री वितरित करना और जमीनी स्तर पर प्रचार गतिविधियां करना शामिल है, जो कथित तौर पर चुनाव मानदंडों का सीधा उल्लंघन है.

AAP ने दावा किया कि ये गतिविधियां आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद की गईं, जो चुनाव प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के लिए नियमों को निर्धारित करती है. AAP यह भी आरोप लगाया कि वर्मा ने अभियान के दौरान एक कथित योजना के तहत जॉब कार्ड और मौद्रिक प्रस्ताव वितरित किए, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है.

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