दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक नई एफआईआर (FIR) दर्ज की है. यह कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो के बाद की गई है, जिसमें उसने 26 जनवरी से पहले दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी. पन्नू पर भारत के खिलाफ साजिश रचने और देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को खतरे में डालने का गंभीर आरोप है.
स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196, 197, 152 और 61 के तहत मामला दर्ज किया है. पन्नू ने वीडियो में दावा किया था कि उसके स्लीपर सेल ने दिल्ली के रोहिणी और डाबड़ी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं.
हालांकि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई तलाशी के दौरान अब तक ऐसा कोई भी पोस्टर बरामद नहीं हुआ है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
दिल्ली पुलिस ने पन्नू के खिलाफ नए कानूनी ढांचे यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की है. एफआईआर में मुख्य रूप से धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और धारा 61 (आपराधिक साजिश) शामिल हैं. इसके अलावा धारा 196 और 197 भी लगाई गई हैं, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बयानों से संबंधित हैं.
यह भी पढ़ें: 'NSA डोभाल कनाडा या अमेरिका आकर दिखाओ...', खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़भभकी
पोस्टर लगाने का दावा निकला खोखला
पन्नू ने अपने हालिया वीडियो मैसेज में दिल्ली के रोहिणी और डाबड़ी जैसे रिहायशी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने की बात कही थी. आतंकी संगठन का दावा था कि उसके स्लीपर सेल राष्ट्रीय राजधानी में एक्टिव हैं. इस सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी आपत्तिजनक पोस्टर या सामग्री नहीं मिली है. इसे पन्नू की केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है.