दिल्ली हाईकोर्ट ने सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) के अधिकारियों पर एफआईआर को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट के इसी साल फरवरी में दिए गए आदेश पर एफ.आई.आर दर्ज की जा सकती है.
साल 2018 और 2019 में प्राइमरी टीचरों की भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा एग्जाम करवाए गए थे. अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े कुछ ऐसे सवाल प्रश्न पत्र में थे जो अपमानजनक थे. इसी को लेकर डीएसएसएसबी के चेयरमैन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग को लेकर वकील सत्य प्रकाश गौतम की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी.
हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में डीएसएसएसबी के चेयरमैन संतोष वैद्य ने पिछले साल यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि जिस वक्त यह पेपर सेट किए गए उस वक्त वह चेयरमैन नहीं थे.
हालांकि, डीएसएसएसबी की तरफ से इस मामले में कोर्ट में अपमानजनक सवालों को लेकर माफी जरूर मांगी गई थी, लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. अब हाई कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद माना जा रहा है कि कुछ अधिकारिकयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है.