दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. ये नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी. इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी.
श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी को 18,066 रुपये से बढ़ाकर अब 18,456 रुपये कर दिया गया है. सेमी- स्किल्ड वर्कर की मासिक मजदूरी को 19,929 रुपये से बढ़ाकर 20,371 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. स्किल्ड वर्कर की मजदूरी राशि 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये की कर दी गई है.
अधिसूचना के अनुसार, ऐसे कामगारों जो नॉन-मैट्रिकुलेट हैं. उनका वेतन 19,929 रुपये प्रति माह से बढ़कर 20,371 रुपये होगा. जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है, लेकिन स्नातक नहीं हैं. ऐसे कामगारों का वेतन 21,917 से बढ़ाकर 22,411 रुपये किया गया है. इसके अलावा स्नातक और उससे ज्यादा योग्यता वाले कामगारों को 23,836 रुपये से बढ़कर हर महीने 24,356 रुपये मिलेंगे.
शिकायत कर सकते हैं श्रमिक
वहीं, सरकार का कहना है कि जिन श्रमिकों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, वे संबंधित जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इन अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई करने और ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अधिसूचित मजदूरी मानकों को बरकरार रखा जाए.