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दिल्ली आबकारी नीति मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार आरोपियों को दी जमानत

चारों आरोपी सीबीआई की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए थे. इसके अलावा सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया था. इससे पहले इन आरोपियों को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दी गई थी. कोर्ट द्वारा मामला 19 अक्टूबर के लिए लगाया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है. सीबीआई ने इन आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था. स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने आरोपी राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को नियमित जमानत दी है. सीबीआई ने इन चार आरोपियों के साथ पांच के खिलाप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी.

चारों आरोपी सीबीआई की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए थे. इसके अलावा सीबीआई ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया था. इससे पहले इन आरोपियों को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दी गई थी. कोर्ट द्वारा मामला 19 अक्टूबर के लिए लगाया गया है.

क्या है शराब घोटाला, जिसमें बंद हैं सिसोदिया 
मनीष सिसोदिया जिस शराब घोटाले में बंद हैं, वह दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से संबंधित है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी. दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था लेकिन हुआ ठीक उल्टा. दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ. 

दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी. 

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एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था. करीब छह महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था. मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं.

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