राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली सरकार के कैबिनेट दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा को 2020 दंगों के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ आगे की जांच का निर्देश दिया गया था.
कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इन याचिकाओं में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दंगों की बड़ी साज़िश (larger conspiracy) के मामले में मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच का निर्देश दिया गया था.
अप्रैल में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया (Prima facie) एक संज्ञेय अपराध (cognizable offence) पाया गया था, जिसकी जांच की आवश्यकता है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह स्पष्ट है कि कथित अपराध के समय मिश्रा उस क्षेत्र में मौजूद थे और आगे की जांच की आवश्यकता है.
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हालांकि, अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को पलट दिया है. इस फैसले के साथ कपिल मिश्रा को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस केस में विवादों के घेरे में थे.