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इस सीजन की सबसे जहरीली हवा में आज सुबह सांस ले रही है दिल्ली, AQI Severe Plus कैटेगरी में पहुंचा,GRAP 4 लागू

बीती रात दिल्ली का औसत AQI 475 जा पहुंचा और करीब-करीब तमाम अहम जगहों पर AQI स्तर 400 के पार ही रहा. हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और GRAP-IV नियम लागू किए गए हैं.

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दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है
दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है

दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खराब स्तर पर पर पहुंच चुकी है. इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं. सुबह सबसे जह सोमवार सुबह  6 बजे औसत AQI 481 पर था और  सभी जगहों पर "गंभीर प्लस" श्रेणी (450+) में है. सुबह-सुबह एनसीआर के अधिकांश इलाके स्मॉग की चादर में लिपटे हुए नजर आए हैं.

दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली में जहां औसत एक्यूआई 481 रहा है वहीं नोएडा में 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद एक्यूआई 320 रहा है.

बीती रात दिल्ली का औसत AQI 475 जा पहुंचा और करीब-करीब तमाम अहम जगहों पर AQI स्तर 400 के पार ही रहा.हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और GRAP-IV नियम लागू किए गए हैं. सरकार ऑड-ईवन, ऑफ़लाइन कक्षाओं को पूरी तरह बंद करने, कार्यालयों में 50% उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपायों जैसे निर्णय ले सकती है.

यह भी पढ़ें: Schools Closed: दिल्ली के बाद इस राज्य में भी दम घोंटू वायु प्रदूषण, कई जिलों के स्कूल हुए बंद

एयरपोर्ट पर उड़ान भरने में भी देरी

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सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी 150 मीटर रही. कोहरे के कारण कुछ उड़ानें 30 मिनट से एक घंटे तक देरी से चल रही हैं. अभी तक किसी उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ऑपरेटरों से उड़ान के समय की जांच कर लें.

आज से लागू हो रहा है GRAP-4

 आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण लागू हो रहा है. लगातार बढ़ से प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह फैसला लिया है. इसके तहत जो प्रतिबंध रहेंगे वो इस प्रकार हैं-

- GRAP-IV लागू होने के बाद, अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा, सिवाय सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों के.

दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्रवेश भी प्रतिबंधित है.

GRAP-IV के तहत BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) पर प्रतिबंध लगाया गया है.

आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के कई इलाकों का AQI 500 पार, ग्रैप-3 की पाबंदियों का भी नहीं दिख रहा असर

कॉलेज भी बंद करने की सिफारिश
GRAP-IV के अंतर्गत CAQM ने कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश की है. GRAP-III के अंतर्गत कक्षा 5 तक के छात्रों की कक्षाएं पहले से ही ऑनलाइन मोड में चल रही हैं. इसके अलावा कॉलेजों को भी बंद करने की सिफारिश की गई है. हालांकि, सीएक्यूएम ने कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश नहीं दिया है. लेकिन उसने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाए और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए.

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