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पूर्व मेजर जनरल को पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ठहराया दोषी

भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे आनंद कुमार कपूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मे दोषी ठहराया है. मेजर जनरल जयपुर की साउथ वेस्टर्न कमांड मे तैनात थे. सज़ा पर सुनवाई बुधवार को होगी. मामले में सह-आरोपी बनायीं गईं उनकी पत्नी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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कोर्ट ने ठहराया दोषी
कोर्ट ने ठहराया दोषी

भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे आनंद कुमार कपूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले मे दोषी ठहराया है. मेजर जनरल जयपुर की साउथ वेस्टर्न कमांड मे तैनात थे. सज़ा पर सुनवाई बुधवार को होगी. मामले में सह-आरोपी बनायीं गईं उनकी पत्नी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

सीबीआई ने 2007 मे मेजर जनरल के खिलाफ़ केस दर्ज किया था जिसमें करीब 3 करोड़ 86 लाख की संपत्ति उनकी आय से अधिक आंकी गयी थी. सीबीआई ने इस मामले में उनके जयपुर और दिल्ली के सैनिक फार्म के घरों मे तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में जेवर और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किये थे. सीबीआई ने इस मामले में 2009 में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी. कपूर के खिलाफ़ पीसी एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(e) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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2007 में ये केस दर्ज होने के बाद सेना ने उनका लेफ्टीनेन्ट जनरल के पद पर प्रमोशन भी रोक दिया था. इस मामले में उनकी पत्नी मृदुला कपूर को भी सहअभियुक्त बनाया गया था.

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