दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही ढील मिलनी शुरू हो गई है. दिल्ली में सोमवार से यानी 21 जून से अनलॉक-4 के तहत नई छूट मिलने जा रही है. इसके लिए केजरीवाल सरकार ने रविवार को आदेश जारी कर दिए हैं. अनलॉक-4 के तहत कई छूट जरूर मिली हैं, लेकिन अब भी बहुत सी पाबंदियां लागू रहेंगी. अनलॉक-4 के बाद भी दिल्ली के लोगों पर कौन-कौनसी पाबंदियां लागू रहेंगी और किसमें राहत मिलेगी, आइए जानते हैं...
इन पर रहेगी छूट...
- पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खुलेंगे.
- आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत रहेगी.
- दिल्ली से बाहर आने जाने की होगी अनुमति.
ये खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ...
- सभी मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं.
- रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ.
- बार को भी खोलने की इजाजत है. बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं.
- मेट्रो चलेगी, लेकिन उसमें 50% यात्री ही होंगे. बस, ऑटो, ई-रिक्शा, फटफट सेवा जैसे पब्लिस ट्रांसपोर्ट में भी क्षमता के हिसाब से कम यात्री ही बैठेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे.
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन वहां आम लोगों के जाने पर मनाही होगी.
दिल्ली में घटे कोरोना केस, बाजरों में ताक पर कोविड प्रोटोकॉल, उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां
इन पर अब भी पाबंदियां लागू रहेंगी...
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान बंद रहेंगे.
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृति जमावड़ों पर रोक रहेंगी.
- स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी यहां जा सकते हैं.
- सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे.
- पब्लिक प्लेस में शादियां नहीं होंगी. घर या कोर्ट मैरिज ही हो सकेगी और उसमें भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- अंतिम संस्कार में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही आ सकते हैं.