छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर शहर में शादी कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक की भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों का उल्लघंन किया गया. इसको देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है.
प्रशासन की टीम ने मैरिज हॉल को सील करने के साथ-साथ संचालक सहित वर-वधू पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं.उन्होंने आगे बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार के निर्देशानुसार 4 जुलाई को रिंग रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन में 2 जुलाई शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई.
जांच में पता चला कि करीब 1 हजार लोगों को एकत्रित कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था. उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है. जबकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के नियम के उल्लघंन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया पर 4 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है.
साथ ही विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपये और वधू के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही नगर निगम कार्यालय में जुर्माने का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं निगरानी को लेकर शुरू से ही सख्त कदम उठाए गए हैं. इसी कड़ी में नियमों को ताक पर रखकर वैवाहिक कार्यक्रम में परमिशन से ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर मैरिज हॉल संचालक सहित वर-वधू पक्ष पर ठोस कार्रवाई की गई है.
वहीं, कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होते ही लोगों की गाइडलाइन के पालन को लेकर लापरवाही बढ़ती ही जा रही है. बाजार सहित सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं.
कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि शुक्रवार की रात को बिना परमिशन के चौरसिया मैरिज हॉल में बिना परमिशन के एक शादी की गई थी. शादी में भीड़ बहुत थी. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था. इसको लेकर वर पक्ष पर 2 लाख 37000 का जुर्माना और वधू पक्ष पर 2 लाख 37000 का जुर्माना लगाया गया है. होटल संचालक पर 4 लाख 75000 रुपये का जुर्माना और होटल को सील कर दिया गया है. इसमें महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.
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