
उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

दोनों आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लोग कोर्ट के इस कथित फैसले की आलोचना कर रहे हैं कि कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले इन दोनों लोगों को बेल कैसे मिल सकती है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “ये है देश का कानून हत्यारों ने वीडियो बनाकर डाली और जिस चाकू से गला काटा वोह भी खून से लटपट हाथों में था, उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत, पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाई NIA”.
क्या था कन्हैया लाल हत्याकांड मामला?
मामले की शुरुआत मई 2022 में हुई थी जब पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी. इसे लेकर भारत सहित दुनियाभर में काफी बवाल हुआ था. इसके चलते बीजेपी ने नूपुर को निलंबित कर दिया था.
कुछ दिनों बाद उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल तेली नाम के एक दर्जी ने सोशल मीडिया पर नूपुर के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था. खबरों के मुताबिक, इससे नाराज कुछ लोगों ने कन्हैया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी. हालांकि, कन्हैया का कहना था कि ये पोस्ट उनके बच्चे से गलती से शेयर हो गया था.
लेकिन नूपुर का समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर करने पर 28 जून को रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के दो कट्टरपंथियों ने कन्हैया की उनकी दुकान पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. एक हत्यारे ने इस वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोनों हत्या की बात कबूलते और अपनी इस हरकत पर फख्र करते हुए दिख रहे हैं. अब यही वीडियो पोस्ट करते हुए कहा जा रहा है कि इन दोनों को बेल मिल गई है.
लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को जमानत नहीं मिली है. दोनों वर्तमान में जेल में बंद हैं.
कैसे पता की सच्चाई?
कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि इन दोनों को जमानत मिल गई है. अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो इस बारे में मीडिया में खूब चर्चा हो रही होती.
लेकिन हमें ऐसी खबरें जरूर मिली जिनमें इस मामले के दो अन्य आरोपियों को जमानत मिलने के बारे में बताया गया है. दरअसल, मामले में आतंकी कनेक्शन आने के बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया था. जांच एजेंसी ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था.
इनमें मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला नाम के दो शख्स थे. बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर, 2023 को जमानत दी थी. दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, उस पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था.
वहीं जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में जमानत दी थी. जावेद पर हत्या की योजना बनाने का आरोप था. एनआईए का कहना था कि जावेद ने कन्हैयालाल की रेकी करके रियाज को बताया था.
वायरल दावे के बारे में हमने कन्हैया के बेटे यश से भी बात की. उनका भी यही कहना था रियाज और गौस मोहम्मद को बेल नहीं मिली है. यश के मुताबिक, उनके पिता के केस में अभी तक सिर्फ जावेद और बबला को जमानत मिली है.
हमने यश के वकील विक्रमादित्य उज्जवल से बात की. उज्जवल ने वही कहा जो यश ने हमें बताया. उन्होंने हमें ये भी बताया कि रियाज और गौस अजमेर जेल में बंद हैं. उज्जवल ने जावेद को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कुल मिलाकर यहां ये स्पष्ट हो जाता है कि वायरल पोस्ट भ्रामक है.