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"डांस एकेडमी के लिए हेमा मालिनी ने जमीन स्वीकार नहीं की"

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी ने अंधेरी में डांस एकेडमी के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित जमीन को लेने से इनकार कर दिया था.

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हेमा मालिनी
हेमा मालिनी

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी ने अंधेरी में डांस एकेडमी के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित जमीन को लेने से इनकार कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार के इस बयान के बाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें हेमा मालिनी को नाम मात्र की राशि पर डांस एकेडमी के लिए जमीन दिए जाने का विरोध किया था.

ये याचिका पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर की ओर से दाखिल की गई थी. प्राइम लोकेशन की जमीन बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को आवंटित किए जाने को लेकर इस साल के शुरू में विवाद हुआ था.

बेंच ने कहा कि सरकार की ओर से आए बयान के बाद जनहित याचिका में कुछ भी ग्राह्य नहीं रह जाता. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता केतन तिरोडकर को ये छूट दी कि अगर उनके संज्ञान में आता है कि अभिनेत्री को जमीन मिली है तो वो नए सिरे से याचिका दाखिल कर सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील साधना कुमार ने कहा, "आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री को बहुत कम दामों पर अंधेरी में जमीन आवंटित की गई. क्योंकि ये जानकारी सार्वजनिक मंच पर है इसलिए सरकार का आज जो भी बयान आया हो, इस याचिका की सुनवाई की जाए." हालांकि कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 'कार्रवाई का कारण' मौजूद नहीं रहा है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता तिरोड़कर ने आरोप लगाया था कि जमीन का आवंटन मनमाने ढंग से किया गया जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने कई फैसलों में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को राज्य सरकार तब तक आवंटित नहीं कर सकती जब तक कि विज्ञापन के जरिए आवेदन नहीं मंगाए जाते.

हेमा मालिनी की एकेडमी को पहले वरसोवा में जमीन आवंटित की गई थी लेकिन वो कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) में आती थी, इसलिए हेमा मालिनी ने विकल्प के तौर पर किसी और जगह जमीन देने का आग्रह किया था. इसके बाद दिसंबर 2015 में बीजेपी की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार ने हेमामालिनी को 2000 वर्गमीटर जमीन 70,000 रुपए में आवंटित की थी.

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