प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति से की गई भर्ती में गड़बड़ी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. अब जानकारी सामने आई है कि चयन समिति ने जिस ग्रेड पे पर पदोन्नति की सिफारिश की थी, पदोन्नति का आदेश सीनियर ग्रेड पे पर और लेवल बदलकर कर दिया गया था. जिस दिन इस मामले की शिकायत भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मुख्यमंत्री से की और मुख्यमंत्री ने विभाग से जानकारी मांगी, उसी दिन शिक्षकों के विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति का आदेश भी जारी कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई थी. इस चयन समिति ने 6600 ग्रेड पे पर खाली पदों पर पदोन्नति की संस्तुति की थी. 30 मई 2024 को हुई चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में लिखा गया कि विभागाध्यक्षों को लेवल 11 में 6600 ग्रेड पे पर पदोन्नति के संस्तुति की गई. लेकिन 9 दिसंबर 2024 को जब इस पदोन्नति को लेकर 177 शिक्षकों को विभागाध्यक्ष के आदेश में इन सभी को 9000 का ग्रेड पे देकर लेवल 13 में पदोन्नति दे दी गई.
जबकि AICTE की नई नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग के जरिए सीधी भर्ती से हो और इसके लिए Ph.D. और 12 वर्षों का अनुभव या M.Tech और 15 वर्षों का अनुभव की योग्यता होनी चाहिए. तब ये 13 पे लेवल पे नियुक्त किए जाते है. लेकिन विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति घूस लेकर लेवल 10 के प्रवक्ताओं को पे लेवल 13 पे नियुक्त कर दिया है.
सबसे अहम बात कि इस मामले की सबसे पहले शिकायत बुलंदशहर की खुर्जा से भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने 30 नवंबर को मुख्यमंत्री से की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जब 9 दिसंबर को प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को इस पर पत्र भेजा था, उसी दिन 9 दिसंबर को पदोन्नति की सूची जारी करते हुए विभागाध्यक्ष का आदेश भी जारी कर दिया गया.
चयन वर्ष 2020- 21 ने प्राविधिक शिक्षा के डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष के खाली पदों पर की गई इस पदोन्नति के मामले में वर्तमान प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार का कहना है कि 2012 से 2019 के बीच खाली पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की गई है 2019 के बाद के खाली पदों पर aicte के नियमों को माना जाएगा. जो नियमावली कैबिनेट से मंजूर है उसके अनुसार ही नियुक्ति की गई है. 9000 ग्रेड पे aicte के संशोधित वेतन नियमावली के तहत दी गई है.