राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती- 2022 मामले में रोक को हटाते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अब इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद अब जूनियर अकाउंटेंट के पद पर 5400 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी. करीब साढ़े 9 महीने पहले भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी गई थी लेकिन शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन ने याचिका लगाने वालों पर गहरी नाराजगी जाहिर की, साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की भी बात कही.
कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक हटाई
कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग मेरिट पर नहीं आ रहे लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में याचिका लगाकर 5 हजार से ज्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट को अटका दिया. अपने फैसले में कोर्ट ने माना कि सरकार नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया कर रही है.
अदालत ने 23 फरवरी 2024 को भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने अदालत को बताया कि भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले पंद्रह गुणा ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिन्होंने स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा पास की है. लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए भर्ती को चुनौती दी कि समान पात्रता परीक्षा में 18 से 40 साल तक के अभ्यार्थियों ने हिस्सा लिया था.
वहीं, इस भर्ती परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा ही 21 साल है, ऐसे में सरकार अपात्र लोगों को भर्ती में शामिल कर रही है. लिखित परीक्षा में मेरिट में आने वाले केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही हैं, जिनकी उम्र 21 साल और उससे ऊपर है.