Delhi judicial Service Prelims 2023: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील तरुण नारंग ने कहा था कि हजारों सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का करियर दांव पर है और उन्होंने अदालत से राहत देने का आग्रह किया.
परीक्षा स्थगित की मांग क्यों?
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (DJSPE) को स्थगित करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा और कानून से संबंधित विभिन्न पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा से टकरा रही है. उम्मीदवार, दोनों भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होना चाहते हैं लेकिन परीक्षाओं के क्लैश से वे किसी एक परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे.
याचिकाकर्ता विशाल यादव ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (DJSPE-2023) को स्थगित करने के लिए अदालत के प्रशासनिक पक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने कहा कि इसे आयोजित करने की तारीख लॉ पोस्ट पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के साथ टकरा रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इसी तरह की याचिका उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है. बता दें कि उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने 7 दिसंबर को इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि DJSPE-2023 को पहले ही एक बार स्थगित किया जा चुका है और इसे फिर से स्थगित करना संभव नहीं है. अखिल भारतीय बार परीक्षा, जो 10 दिसंबर को ही निर्धारित थी, को देखते हुए परीक्षा को 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.