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दिल्ली में किन गाड़ियों पर बैन? अभी GRAP-3 है लागू, ग्रैप-4 लगा तो क्या होगा?

दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू हो गया है. हवा की खराब होती गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है. इसी को ग्रैप लेवल कहा जाता है. ऐसे में जानते हैं GRAP कितने तरह के हैं और किस लेवल में क्या पाबंदियां होती हैं.

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GRAP-3 लागू होने पर कैसी पाबंदियां लग जाती हैं (Photo - PTI)
GRAP-3 लागू होने पर कैसी पाबंदियां लग जाती हैं (Photo - PTI)

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के महीनों में आमतौर पर वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है. इससे निपटने के लिए वायु गणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक एक्शन प्लान बनाया है. इसी को ग्रैप लेवल कहते हैं. इसका मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP).

GRAP पूरे दिल्ली-एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली में औसत AQI स्तरों पर आधारित है. जैसे-जैसे AQI लेवल बढ़ता जाता है, अलग-अलग ग्रेड के GRAP लागू होते जाते हैं. इसके तरत वायु गुणवत्ता की स्थिति में गिरावट लाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है. 

क्या है GRAP
GRAP-1 और 2 आमूमन खराब (AQI201-300) और बहुत खराब यानी (AQI3001-400) के बीच माना जाता है.  एनसीआर के लिए GRAP को वैज्ञानिक आंकड़ों, हितधारकों के सुझावों, विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ-साथ पिछले वर्षों के क्षेत्रीय अनुभव और सीखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है.

संशोधित GRAP में लेवल-3 और 4 के अंतर्गत पहले से मौजूद कुछ पाबंदियों के अलावा भी अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया है. जानते हैं किस लेवल में क्या क्या पाबंदियां हैं और क्या-क्या किया जाना चाहिए.  

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GRAP-2 (AQI-301-400)
ग्रैप-दो को वायु की गुणवत्ता का 'बहुत खराब' स्तर माना जाता है. जब AQI लेवल 301-400 के बीच होता है तब ग्रैप -2 लागू होता है. इस दौरान भारी ट्रैफिक से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूरी है. इसके लिए पानी के फव्वारे के लिए मशीनों को शिफ्ट के हिसाब से तैनात किया जाता है.

पाबंदियां
जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है. शहर में पेट्रोल व डीजल बसों के प्रवेश पर रोक, खुले में अलाव जलाने पर रोक लगा दी जाती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के परिचालन की अनुमति होती है.  

GRAP-3 (AQI-400-450)
GRAP-3 तब लागू होता है जब AQI लेवल 400 से पार कर जाता है. इस स्थिति को एयर क्वालिटी के लिए 'गंभीर' माना गया है. फिलहाल दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 लागू है. 

पाबंदियां
ग्रैप-3 लागू होने पर बीएस-3 और 4 पेट्रोल-डीजल वाले हल्के वाहनों को चलाने की भी अनुमति नहीं होती है. सिर्फ दिव्यांगों को बीएस-3 पेट्रोल या डीजल वाहन चलाने की अनुमति होगी. शहर के अंदर डीजल इंजन बस या ट्रक के परिचालन को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है. सिर्फ आवश्यक सामान लाने वाले मालवाहकों को अनुमति होती है.निर्माण कार्य और कई सारी औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी.

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ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लास 
GRAP-3 लागू होने पर स्कूलों में कक्षा-5 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए हाईब्रिड या ऑनलाइन मोड में क्लास चलाने का निर्देश जारी कर दिया जाता है. सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव कर दिया जाता है.

GRAP-4 (AQI-450)
जब एयर क्वालिटी 450 से भी ऊपर चला जाए, तब ग्रैप-4 लागू हो जाता है. यह वायु गुणवत्ता का 'गंभीर प्लस'  इसमें ग्रैप-2 और 3 वाली सारी पाबंदियां लगी रहती हैं. इसके साथ ही स्कूलों में कक्षा 6 से 11 तक के लिए भी हाइब्रिड या जहां ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प है, वहां घर से पढ़ाई की व्यवस्था लागू की जाती है. 

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