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Nursery Admission 2024: इस दिन से शुरू होंगे दिल्ली नर्सरी एडमिशन, एज लिमिट, एडमिशन क्राइटेरिया पर ये है अपडेट

Delhi Nursery Admission 2024: दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अगर आवेदकों के बीच समानता है, तो  अभिभावकों की मौजूदगी में एक रेंडम ड्रा या कम्प्यूटरीजाइज्ड मोड से या ड्रॉ स्लिप निकालकर बच्चों को प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाए.

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Nursery Admission 2024
Nursery Admission 2024

Nursery Admission 2024: दिल्ली नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से शुरू होंगे. शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना के अनुसार, एडमिस फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीक 15 दिसंबर है. आगामी वर्ष की पहली एडमिशन लिस्ट 12 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी.

एडमिशन क्राइटेरिया
स्कूलों को 20 नवंबर तक एडमिशन क्राइटेरिया और उनके मार्क्स ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है. अगर आवेदकों के बीच समानता है, तो  अभिभावकों की मौजूदगी में एक रेंडम ड्रा या कम्प्यूटरीजाइज्ड मोड से या ड्रॉ स्लिप निकालकर. ड्रा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और स्कूल फुटेज को अपने पास रखेगा.

पहली एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद, स्कूल 13 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक अभिभावकों के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि पेरेंट्स मैन्युअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट पाने के लिए स्कूल हेड या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं.

प्रॉस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं है
एडमिट फॉर्म के साथ प्रॉस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं है और माता-पिता से रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में केवल 25 रुपये लिए जा सकते हैं.

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इन डॉक्‍यूमेंट्स की होगी जरूरत

  • बच्‍चे का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • पैरेंट या गार्जियन का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • बच्‍चे के साथ पैरेंट्स का फैमिली फोटोग्राफ
  • एड्रेस प्रूफ
  • बच्‍चे का बर्थ सर्टिफिकेट
  • बच्‍चे का आधार कार्ड

रिजर्व सीटें
प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (डीजी) के छात्रों और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. इन श्रेणियों के लिए विशेष रूप से एक अलग सूची जारी की जाएगी.

मोनेटरिंग सेल
शिक्षा निदेशालय (DoE) ने प्रत्येक जिले में एक मोनेटरिंग सेल के गठन का आदेश दिया, जिसके अध्यक्ष के रूप में जिले के उप निदेशक कार्यरत होंगे. अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल स्कूल की वेबसाइट के निर्दिष्ट ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपने प्रवेश मानदंड और अंक अपलोड करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हैं. इसके अलावा, स्कूलों को उन मानदंडों को अपनाने से प्रतिबंधित किया गया है जिन्हें विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है.

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मोनेटरिंग सेल इस बात का भी ध्यान रखेगा कि सभी स्कूल उन बच्चों की डिटेल्स अपलोड करें जिन्होंने ओपन सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन किया है और उनमें से हर एक को उनके पॉइंट सिस्टम के तहत आवंटित अंक और स्कूल में एडमिशन पाने वाले सभी बच्चों की डिटेल्स DoE की वेबसाइट पर अपलोड करें.

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