इंदौर में नाबालिग बेटी से रेप के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने इस मामले में राकेश यादव (39) को आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष ने यादव पर जुर्म साबित करने के लिये अदालत के सामने छह गवाह पेश किए थे. अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष चौरसिया ने बताया कि यादव ने चंदन नगर क्षेत्र में 26 नवंबर, 2014 को अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था.
उन्होंने बताया कि पीड़िता दोषी की सौतेली बेटी थी. उसके पिता की मौत के बाद यादव ने इस लड़की की मां से शादी कर ली थी. पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया था. यादव एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट चुका है.